The News Camp, लखनऊ। देश में आप कहीं भी जाएं, पहचान के तौर पर सबसे पहले आपका आधार कार्ड (Aadhaar Card) ही मांगा जाता है। बैंक में खाता खुलवाना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, अपडेटेड आधार का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर आप शादी या तलाक के बाद अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाना चाहते हैं, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इस प्रोसेस को अब और भी आसान कर दिया है।आइए जानते हैं अलग-अलग स्थितियों के लिए क्या हैं नियम और कौन से डॉक्युमेंट्स (Documents) होंगे जरूरी:
शादी के बाद नाम या सरनेम कैसे बदलें?
अगर आप शादी के बाद अपना नाम या सरनेम आधार में अपडेट कराना चाहते हैं, तो UIDAI के नियमों के मुताबिक आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह प्रमाण पत्र) देना होगा। इसके साथ ही पहचान, पता और रिश्ते का प्रमाण भी लगेगा। अगर आपके मैरिज सर्टिफिकेट पर फोटो नहीं है, तो आपको अपने पुराने नाम वाला कोई ऐसा वैध पहचान पत्र (ID Proof) देना होगा जिसमें आपकी फोटो लगी हो।
तलाक के बाद नाम अपडेट करने के नियम
अगर तलाक के बाद आप अपने आधार में नाम अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फैमिली कोर्ट की ओर से जारी तलाक की डिक्री (तलाकनामा) देनी होगी। शादी वाले नियम की तरह ही, अगर इस डिक्री पर आपकी फोटो नहीं है, तो आपको अपनी फोटो वाला पुराना पहचान पत्र साथ में लगाना जरूरी होगा।
पूरा नाम या फर्स्ट नेम बदलना हो तो क्या करें?
कई बार लोग बिना शादी या तलाक के ही अपना नाम बदल लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको अपना पूरा नाम या सिर्फ फर्स्ट नेम (First Name) बदलना है, तो इसके लिए गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) ही एकमात्र मान्य दस्तावेज होगा। ध्यान रखें, गजट नोटिफिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ नाम बदलने के लिए होता है, इससे आप अपना पता (Address) या जन्मतिथि (DOB) अपडेट नहीं करा सकते हैं।
क्या है नाम बदलने का आसान प्रोसेस? (Step-by-Step Guide)
डॉक्युमेंट्स रखें तैयार: अपनी स्थिति के अनुसार सबसे पहले जरूरी दस्तावेज (जैसे- मैरिज सर्टिफिकेट, तलाकनामा या गजट नोटिफिकेशन) तैयार कर लें।
ऑनलाइन या ऑफलाइन का विकल्प: आप चाहें तो UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीधे अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जा सकते हैं।
फॉर्म भरें: आधार केंद्र पर आपको नाम अपडेट करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा, जिसे आपको पूरी सावधानी के साथ सही-सही भरना होगा।
फीस का भुगतान: वहां मौजूद अधिकारी आपके भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को वेरिफाई करेगा। इसके बाद प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको ₹75 की मामूली फीस देनी होगी।
URN से करें ट्रैक: प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। इस पर एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) लिखा होगा। इस URN के जरिए आप घर बैठे कभी भी ऑनलाइन अपने आधार अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं।